India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sumita Mishra: हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन मोड में जिसके चलते 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा और कार्य तेज हो गया है। इस दौरान चंडीगढ हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने इंडिया न्यूज़ से ख़ास बातचीत। इस वार्ता के दौरान उन्होंने 3 आपराधिक कानूनों को लेकर लंबी चर्चा की और बताया कि इन कानूनों में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सुमिता मिश्रा ने ऐसा क्या कहा?
चंडीगढ़ और हरियाणा की होम सेक्रेटरी ने इंडिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि, तीन नए क्रिमिनल क़ानून में विस्तृत परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीन नए कानूनों में काफ़ी चीज़ें हैं इसका फ़ोकस है कि जल्द लोगों को इंसाफ़ मिले। हमारा लक्ष्य यह है कि हरियाणा में 31 मार्च तक तीन नए क्रिमिनल क़ानून लागू हो जाएंगे। उसमें कई विभागों की भूमिका है, पुलिस डिपार्टमेंट की भूमिका है, कोर्ट की भूमिका है, प्रॉसिक्यूशन विभाग की भूमिका है। उन्होंने जानकारी दी कि इन तीन कानूनों को लगातार बैठकें भी जारी हैं। 31 मार्च को हरियाणा पहला प्रदेश बन जाएगा जो तीन नए क्रिमिनल क़ानून लागू कर देगा।
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इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि, नए कानूनों में फॉरेंसिक एविडेंस में काफ़ी ज़ोर है। जहाँ भी पुख़्ता फॉरेंसिक एविडेंस है उस केस को डिले करने का कोई तुक नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस प्रणाली को सुदृढ़ कर रहे है। नए कानूनों में हर चीज़ की टाइमलाइन है, इनके लागू होने से लोगों को जल्द इंसाफ़ मिलेगा।नए क्रिमिनल कानूनों का उद्देश्य ही यही है कि जस्टिस को न डिले न deny करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए कानूनों को लेकर पिछले एक साल से ट्रेनिंग चल रही है। पुलिस फ़ोर्स में अधिकांश अधिकारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है।