India News (इंडिया न्यूज), Mamman Khan, चंडीगढ़ : नूंह हिंसा मामले में 19 सितंबर से जेल में बंद कांग्रेस विधायक मामन खान को नूंह कोर्ट ने कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मंगलवार को शाम 5 बजे फैसला सुनाया। 15 दिन बाद विधायक मामन खान जेल से रात 8.30 बजे रिहा हुए। विधायक की रिहाई के दौरान उनके समर्थक भारी संख्या में जेल के बाहर स्वागत करने के लिए पहुंचे।
जेल से रिहा होने के बाद मामन खान नूंह विधायक आफताब अहमद के निवास पर पहुंचे। इसके बाद अपने गांव भादस गए। मामन खान को 4 मुकदमों में से 30 सितंबर को FIR नंबर 149, 150 में जमानत मिल गई थी। मंगलवार को FIR नंबर 137 व 148 में जमानत के लिए आज सुबह 11 बजे दोनों पक्षों की कोर्ट में आधे घंटे बहस हुई। जिसका निर्णय अदालत ने शाम 5 बजे सुनाते हुए विधायक को 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट और जेल में कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद देर रात विधायक मामन खान जेल से जमानत पर रिहा हो गए।
कांग्रेस विधायक मामन खान को नगीना थाने में दर्ज FIR नंबर 137, 148, 149 और 150 में नामजद किया गया है। ये चारों मुकदमे 1 अगस्त को दर्ज हुए। विधायक मामन खान को SIT ने 14 सितंबर की रात जयपुर से गिरफ्तार किया। इसके बाद नगीना थाने में दर्ज FIR नंबर 149 में उन्हें 15 सितंबर को नूंह कोर्ट में पेश किया।
इस बार SIT ने FIR नंबर 149 के अलावा 3 और FIR नंबर 137, 148 और 150 में नामजद किया। कोर्ट ने 148, 149 और 150 मुकदमे में जेल के आदेश दिए। मुकदमा नंबर 137 में 2 दिन रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 19 सितंबर को कोर्ट में पेश कर 14 दिन के लिए नूंह जेल भेजा था।
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