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Jind Nursery : नर्सरी संचालक ने खराब पौधा दिया तो उपभोक्ता फोरम ने लगाया इतना जुर्माना

• LAST UPDATED : March 29, 2023

इंडिया न्यूज, Haryana (Jind Nursery) : क्या कभी आपने नर्सरी संचालक पर पौधा सही न देने पर उपभोक्ता फोरम द्वारा जुर्माना लगाए जाने का मामला सुना है। लेकिन हरियाणा के जिला जींद में उपभोक्ता फोरम ने एक नर्सरी संचालक पर उपभोक्ता को खराब पौधा देने पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

इतना ही नहीं, उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एके सरदाना ने केंद्र व राज्य सरकार को पत्र लिखकर सभी नर्सरियों को पंजीकृत करवाने के लिए कहा है। वहीं नर्सरी अगर पंजीकृत होगी तो इससे सरकार को भी राजस्व मिलेगा, इसके अतिरिक्त लोगों को को भी पक्का बिल व उत्तम गुणवत्ता के पौधे मिल सकेंगे।

Jind Nursery

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नर्सरी से खरीदे थे तीन हजार में 15 पौधे, एक निकला था खराब

जानकारी के अनुसार यहां के गांव ब्राह्मणवास निवासी शिवदत्त शर्मा ने उपभोक्ता फोरम में दी शिकायत दी थी कि उसने 20 अगस्त-2019 को रोहतक रोड बाईपास स्थित एक नर्सरी से 15 पौधे तीन हजार में खरीदे थे। घर पहुंचते ही देखा कि एक पौधा तो बिल्कुल खराब हो चुका था। उसने उसी समय नर्सरी में फोन कर इसकी सूचना दी। लेकिन नर्सरी संचालक ने पौधा बदलने से साफ मनाही कर दी। इसी कारण शिवदत्त शर्मा को उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट में यह मामला लगभग साढ़े 3 साल तक चला जिसके बाद अब उपभोक्ता फोरम ने पंकज नर्सरी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है।

कुल इतना देना होगा पैसा

वहीं फोरम चेयरमैन एके सरदाना तथा सदस्य जीडी गोयल ने कहा कि मामले में सामने आया है कि नर्सरी संचालक ने न तो कोई बिल दिया और न ही कोई रसीद दी। जिस कारण नर्सरी संचालक को 200 रुपए नौ प्रतिशत ब्याज समेत, पांच हजार रुपए मानसिक व शारीरिक परेशानी तथा पांच हजार रुपए कानूनी प्रक्रिया में खर्च होने पर शिवदत्ता शर्मा को दिए जाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त 30 हजार रुपए उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए।

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