Court Orders in Hindi : हरियाणा में न्यायालयों के आदेश अब हिंदी भाषा में भी मिलेंगे

  • 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा निर्णय

  • सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को राज्यपाल ने किया अनुमोदित

इंडिया, Haryana (Court Orders in Hindi) : हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों में हिंदी भाषा के उपयोग के संबंध में हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में हरियाणा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजनों के उपयोग के लिए जारी अधिसूचना को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनुमोदित कर दिया है जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।

सरकार ने जनमानस की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है। दैनिक जीवन में लोग हिंदी भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी भाषा अधिकाधिक प्रचार-प्रसार आवश्यक है। लोकतंत्र में न्याय का उद्देश्य यह है कि वादी को अपनी भाषा में जल्दी न्याय मिलना चाहिए और कार्यवाही के दौरान वह अवाक न रहे, इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

Court Orders in Hindi

हरियाणा राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के तहत हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया।

तब से, हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जा रहा है। पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3ए और 3बी जोड़े गए थे, कि सभी सिविल न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ थे और सभी राजस्व न्यायालय और अधिकरण, में काम पंजाबी में किए जाएंगे।

इसी तरह के संशोधन को हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में भी लाया गया है, जो कि सभी न्यायालयों में उस कार्य को प्रदान करने के लिए, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और राज्य सरकार द्वारा गठित सभी न्यायाधिकरणों द्वारा हिंदी में देवनागरी लिपि में काम किया जाएगा और हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में धारा 3ए को जोड़ा गया है, जिसके तहत पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल अदालतों और आपराधिक न्यायालयों में, सभी राजस्व अदालतें और रेंट ट्रिब्यूनलों या किसी अन्य अदालत या राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण, ऐसी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही, कोई भी निर्णय, डिक्री या आदेश पारित, हिंदी में भी होगा।

ये भी पढ़ें : India Covid Update Today : भारत में दम तोड़ रहा कोरोना, मात्र 152 नए मामले आए

ये भी पढ़ें : Hisar Landhri Toll Dispute : हरियाणा में फिर टोल फ्री का ऐलान

Connect With Us : Twitter, Facebook

Amit Sood

Share
Published by
Amit Sood

Recent Posts

Minister Ranbir Gangwa : अग्रोहा मेडिकल में ट्रॉमा सेंटर व कैंसर इंस्टिट्यूट लेकर आना प्राथमिकता

अग्रोहा मेडिकल के विकास के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध : जनस्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री…

2 hours ago

Dr. Arvind Kumar Sharma : ‘इन खास योजनाओं’ की जानकारी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में लगाए जाएंगे शिविर 

अधिक से अधिक भागीदारी कर भारत को विकसित बनाने के सपने को करना है साकार…

2 hours ago

Prof. Rambilas Sharma : बड़ा भाई हमेशा उदारता दिखाता है..पंजाब-हरियाणा के रिश्ते पर जानें क्या बोले रामबिलास शर्मा

कांग्रेस पार्टी को जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए : प्रो. रामबिलास शर्मा India…

2 hours ago

Minister Shruti Choudhary जल्द लेंगी हथिनी कुंड बैराज का जायजा, परियोजनाओं की पोर्टल पर ख़ुद करेंगी मॉनिटरिंग  

हर विधानसभा के किसानों की समस्या का पता लगाकर खेतों की टेल तक पहुंचाया जाएगा…

3 hours ago

Women’s Battalion : ऐतिहासिक निर्णय…सीआईएसएफ को मिली पहली महिला बटालियन

गृह मंत्रालय ने महिला बटालियन की स्थापना को दी मंजूरी महिला बटालियन के गठन से…

3 hours ago