India News (इंडिया न्यूज़), Female Coach Sexual Abuse Case, चंडीगढ़ : हरियाणा महिला कोच यौन शोषण मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं जिसमें कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है जिसमें एसआईटी का कहना था कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता, इस कारण जमानत याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।
बता दें कि 26 दिसंबर 2022 को एक जूनियर महिला कोच ने खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-शोषण का आरोप लगाया था। इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद 31 दिसंबर को सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 में पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के निगरानी में मामले की जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को नियुक्त किया गया। एसआईटी के जांच करने के बाद संदीप सिंह को पुलिस ने आरोपी पाया और धारा 509 के तहत केस दर्ज किया।
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