India News (इंडिया न्यूज़), Female Coach Sexual Abuse Case, चंडीगढ़ : हरियाणा महिला कोच यौन शोषण मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं जिसमें कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है जिसमें एसआईटी का कहना था कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता, इस कारण जमानत याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।
बता दें कि 26 दिसंबर 2022 को एक जूनियर महिला कोच ने खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-शोषण का आरोप लगाया था। इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद 31 दिसंबर को सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 में पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के निगरानी में मामले की जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को नियुक्त किया गया। एसआईटी के जांच करने के बाद संदीप सिंह को पुलिस ने आरोपी पाया और धारा 509 के तहत केस दर्ज किया।
यह भी पढ़ें : Haryana Mukhyamantri Awas Yojana : चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, गरीबों को मिलेंगे सबसे सस्ते फ्लैट-प्लॉट
यह भी पढ़ें : Jammu-Kashmir Gunfight : 5 जवान हुए शहीद, सेना का डॉग भी मारा गया
यह भी पढ़ें : Encounter in Jammu-Kashmir : हरियाणा का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Constitution Day : जिला स्तर पर एसडी कॉलेज के सभागार में…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Cabinet Minister Arvind Sharma :जिला उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया…
प्रदेश में एक हजार गांवों में बनाई जाएगी सुविधजनक लाइब्रेरिया पहले चरण में प्रदेश के…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Nayab Saini : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने…
हरियाणा में इको-टूरिज्म स्थलों को विकसित करने के लिए कदम उठाएं: राव नरबीर सिंह हरित…
मृत पैंथर के शरीर पर संघर्ष के निशान, घटनास्थल पर मिले बाघ के पगमार्क India…