इंडिया न्यूज, फतेहाबाद।
Dhingsara Honor Killing हरियाणा के जिला फतेहाबाद में बहुचर्चित ढिंगसरा ऑनर किलिंग के मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए सभी 16 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। अब सजा पर कोर्ट 22 मार्च को फैसला सुनाएगी। जानकारी के अनुसार ढिंगसरा निवासी रायसिंह की शिकायत पर भट्टूकलां पुलिस थाने में जून 2018 को सुंदरलाल, बलवान, शेर सिंह, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, नेकीराम, बलराज सिंह, रवि, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, धर्मपाल उर्फ जागर, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह के खिलाफ आॅनर किलिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इन 17 आरोपियों में से एक आरोपी श्रीराम की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। आज अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त 16 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 364, 452, 285, 120बी, 201, 148 व आर्म्स एक्ट के तहत सभी को दोषी माना है।
गांव मंगाली निवासी सुनीता जोकि अपने मामा के घर हिसार के गांव शीशवाल में रहती थी। यहां मार्च 2018 में सिरसा के छत्रपति मंदिर में लव मैरिज की थी। इन्होंने दोषी दलबीर आदि से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी। आरोप था कि दोषियों ने शीशवाल गांव में रबड़ के पट्टों व डंडों से पीट-पीटकर धर्मबीर की हत्या कर दी थी और उसके शव को नहर में फेंक दिया था। एक दिन बाद धर्मबीर का शव हनुमानगढ़ की नहर से मिला था।
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