इंडिया न्यूज, Delhi News: आय से अधिक मामले में दिल्ली में अजय चौटाला रोज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे, जहां सुनवाई हुई। इस दौरान अजय चौटाला के अधिवक्ता ने कहा कि सीबीआई ने अजय चौटाला की प्रॉपर्टी जो 1994 में बनाई थी, उसे 2005 का बताया है। इसके खिलाफ आज कोर्ट में सबूत रखे गए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
जानकारी के अनुसार अधिक संपत्ति के मामले में आज अजय चौटाला के खिलाफ सुनवाई थी। अजय चौटाला पर आरोप है कि उनके पास उनकी घोषित आय से 339 प्रतिशत अधिक संपत्ति है। मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी वैध आय 8.17 करोड़ रही।
गौरतलब है कि इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में वर्ष 2013 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अभी हाल ही में आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके पिता ओपी चौटाला को 4 वर्ष की सजा मिली है।
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