इंडिया न्यूज, Haryana News (Disproportionate Assets Case): आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (Former Chief Minister Omprakash Chautala) को आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के मामले के खिलाफ ओपी चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी जमानत मंजूर कर ली है जिस कारण चौटाला जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।
मालूम रहे कि ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ओपी चौटाला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर 1 अगस्त को सुनवाई की गई थी, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर अब कोर्ट द्वारा चौटाला को जमानत दे दी गई है।
ओमप्रकाश चौटाला के वकील ने जिस समय सुनवाई हो रही थी उस दौरान अपनी की थी कि वह एक मामले में कई वर्षों तक जेल में सजा काट चुके हैं। अब उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए रिहा किया जाना चाहिए। सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाते हुए पूर्व सीएम चौटाला को जमानत देने को हरी झंडी दे दी। वहीं यह भी बता दें कि सजा माफ किए जाने के मामले में सुनवाई अभी आगे जारी रहेगी।
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