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Panipat News : नशा तस्कर को दस साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना

• LAST UPDATED : November 22, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat News : स्थानीय एक अदालत ने नशा तस्कर को दस साल की सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 महीने की सजा अलग से काटनी पड़ेगी। दोषी को 2018 में नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। डी.ए. राजेश चौधरी ने बताया कि इस केस में 8 गवाहों की गवाही करवाई गई व एफ.एस.एल. की रिपोर्ट की भी सहायता ली गई।

Panipat News : गवाह व तथ्यों के आधार पर सजा सुनाई

गवाह व तथ्यों के आधार पर एएसजे अर्चना यादव की अदालत ने बीरेंद्र उर्फ बबला वासी गोहाना सोनीपत को सजा सुनाई। मामले के अनुसार थाना चांदनी बाग में सी.आई.ए. में तैनात एस.आई. रकम सिंह ने मामला दर्ज करवाया था। रकम सिंह के अनुसार 28 दिसम्बर 2018 को अपनी टीम के साथ सैक्टर- 24 के पास तैनात था।

एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद की गई थी

शक होने पर उन्होंने एक युवक को पकड़ा था। युवक ने अपनी पहचान बीरेंद्र उर्फ बबला वासी गोहाना सोनीपत के रूप में बताई थी। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। वहीं अब गवाह व सबूतों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई है।

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