India News Haryana (इंडिया न्यूज), Assembly Elections : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई गई है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत पांच अक्टूबर को मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी।
विधानसभा चुनावों की अधिसूचना के अनुसार मतदान शुरू होने का समय सुबह 7 बजे से माना गया है, जोकि शाम छह बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना, प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी अन्य तरीके से प्रसारित करना, उक्त आम चुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम पर पांच अक्टूबर शनिवार को शाम 6 बजे तक रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, आम चुनाव के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में निर्देशों का पालन करें।
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