India News (इंडिया न्यूज), Dwarf-transgender Allowance, चंडीगढ़ : हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने मंगलवार को चंडीगढ़ में विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह बौनों-किन्नरों का भत्ता भी 2750 रुपए मासिक किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
बौना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 या इससे कम होना चाहिए। दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। ओम प्रकाश यादव ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल, 2023 से ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब यह राशि 2500 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक कर दी गई है।
इसके अलावा, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपए मासिक कर दी गई है। यह सहायता एक परिवार को अधिकतम दो बच्चों तक दी जाएगी। वहीं 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपए की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है परन्तु यह राशि प्रति परिवार 6250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।
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