India News (इंडिया न्यूज), Haryana Guest Teachers, चंडीगढ़ : हरियाणा शिक्षा विभाग ने अतिथि अध्यापकों को एक बार फिर एक बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि गत सप्ताह पहले विभाग ने आदेश जारी किया था कि दिवंगत अतिथियों के आश्रितों को 58 वर्ष तक वेतन दिया जाएगा, लेकिन विभाग ने इस आदेश को रद कर दिया है और एकमुश्त 3 लाख रुपए देने की बात कही है। हालांकि, इसको लेकर एक बार फिर से अतिथि अध्यापक मुखर हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार मौलिक शिक्षा निदेशक की ओर से रोहतक, कैथल, पलवल और फरीदाबाद के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि दिवंगत अतिथि अध्यापकों के परिजनों को 58 वर्ष की आयु तक वेतन देने के फैसले को रद किया जाता है। केवल एकमुश्त 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही दिवंगत अतिथि अध्यापकों को दी जाने वाली सहायता राशि का ब्योरा मांगा है।
गौर हो कि अतिथि अध्यापक लंबे समय से नियमित करने और एक्सग्रेसिया का लाभ देने की मांग को उठा रहे हैं। प्रदेश में करीब 12 हजार अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं। 13 अक्तूबर को बैठक में आदेश जारी किया था कि अतिथि अध्यापक की मृत्यु होने पर आश्रितों को 58 वर्ष की आयु तक वेतन दिया जाएगा।
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