India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Election: हरियाणा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। राज्य सरकार ने पिछले साल से खाली चल रहे हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के पदों को चुनाव से ठीक पहले भरने की कोशिश की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि इन पदों पर भर्ती विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन हफ्ते के भीतर की जाएगी।
यह आदेश हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शिकायत पर जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब जो भी नियुक्तियां करनी हैं, उन्हें नई सरकार ही करेगी। पिछले साल से इन पदों के खाली रहने की रिपोर्ट सामने आई थी, और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल को निर्देश दिया था कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) के हटने के तीन सप्ताह के भीतर इन पदों को भरा जाए।
लेकिन राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया, जबकि पर्याप्त समय उपलब्ध था। इस मामले में अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसे 8 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन राज्य सरकार के वकील के अनुरोध पर इसे 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
चुनाव आयोग ने कहा कि चूंकि ये पद एक साल से अधिक समय से रिक्त हैं, अब इनकी भर्ती चुनाव परिणाम के बाद ही की जाएगी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। इस आदेश ने मौजूदा सरकार को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले की गई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच, हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं।
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