India News Haryana (इंडिया न्यूज), Highcourt on Old Pension Scheme : हरियाणा में अब नियमित होने वाले कर्मचारियाें के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार हरियाणा में 2006 के बाद नियमित होने वाले कच्चे कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के हकदार माने जाएंगे।
जी हां, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया। बेंच ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें पुरानी पेंशन के लिए पात्र माना। हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के 5000 से ज्यादा रिटायर कर्मी लाभान्वित होंगे।
हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि 2 दशकों की सेवा के बाद कर्मचारी को नियमित किया गया। यदि उनकी नियमित होने से पहले की सेवा को नहीं जोड़ा गया तो यह उनके साथ अन्याय होगा। साथ ही इन्हें सेवा में लेने की तिथि पर लागू पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए न कि नियमित होने की तारीख पर।
हाईकोर्ट ने कहा कि डेली वेज और एडहॉक नियुक्तियां कर प्रदेश अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसा करना आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन है।
मालूम रहे कि रोहतक के जय भगवान अगस्त, 1992 में एडहॉक पर शिक्षा विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त हुए थे और फरवरी 2012 तक सेवा देने के बाद सरकार ने उसे नियमित करने का निर्णय लिया था। 2015 में वे रिटायर हो गए। उनकी पेंशन की गणना के समय पुरानी पेंशन और कच्ची सेवा को न जोड़ने को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर आज कोर्ट ने सभी ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया।
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