India News Haryana (इंडिया न्यूज), Encroachment Drive: हरियाणा और पंजाब के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। नगरपालिका ने व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदों को हर हाल में खाली करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई के पीछे हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, जिन्होंने नगरपालिका को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है।
नगरपालिका के चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में बने बरामदे लोगों की आवाजाही के लिए बनाए गए थे, लेकिन व्यापारियों ने इनका इस्तेमाल अपने सामान रखने के लिए किया है, जो कि कानूनन गलत है। वहीं, व्यापारियों का कहना है कि नगरपालिका उन्हें परेशान कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार की स्वामित्व योजना के तहत वे बरामदे खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगरपालिका इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रही है।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी रतनलाल और रामबिलास ने बताया कि कई महीने पहले शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर ने यह कहा था कि व्यापारी इस योजना के तहत बरामदे खरीद सकते हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दुकानदारों ने बरामदे खाली करने के बजाय सामान रखना जारी किया, तो नगरपालिका को उसे जब्त करने का अधिकार होना चाहिए।
व्यापारी सुरेंद्र बंटी ने बताया कि यदि सभी दुकानदार एक साथ प्रस्ताव पास कर दें, तो उन्हें यह बरामदे खरीदने का मौका मिलना चाहिए। उनका कहना है कि यह मामला केवल व्यापारियों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पूरी स्थिति में नगरपालिका और व्यापारियों के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है ताकि दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें और अतिक्रमण की समस्या का हल निकाला जा सके।