इशिका ठाकुर, Haryana (PPP) : हरियाणा के साथ-साथ करनाल में भी पिछले दिनों फैमिली आईडी को लेकर लोग काफी परेशान दिखाई दिए। फैमिली आईडी में आई दिक्कतों के चलते लोगों को संबंधित विभाग के कार्यालय में बार-बार चक्कर काटने पड़े। फैमिली आईडी में हुए बदलाव के कारण कई परिवारों की पेंशन कट गई तो किसी परिवार का राशन कार्ड कट गया।
इन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि फैमिली आईडी को कैसे बनवाया जाए और इसमें आ रही समस्या को किस प्रकार ठीक करवाया जाए, यह एक गंभीर विषय है। मौजूदा समय में हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए हर कोई अप्लाई करता है। ऐसे में आखिर फैमिली आईडी क्या है, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है
हरियाणा सरकार की ओर से मेरा परिवार-मेरी पहचान योजना के तहत एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या वाला किसी एक परिवार का लेखा-जोखा होता है जिसे सरकार के द्वारा स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। इस कार्ड में पूरे परिवार की जानकारी होती है। इसे समय-समय पर बदलवाया भी जा सकता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की पहचान उसके आधार कार्ड एवं उसकी विशिष्ट पहचान संख्या से होती है, इसी प्रकार मेरा परिवार मेरी पहचान प्रमाण पत्र में 8 अंकों की संख्या होती है।
यह संख्या ही किसी परिवार यानी फैमिली की आईडी होगी। इसका लाभ यह है कि केवल एक ही आईडी से हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है।
सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से एक ही आईडी से हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार का यह उद्देश्य भी है कि हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदकों को कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़े।
इसमें बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल से लेकर जाती प्रमाण पत्र बनवाने तक के बीच व्यक्ति को कदम कदम पर हरियाणा फैमिली कार्ड की आवश्यकता होगी। यहां तक कि इस बार से स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए भी फेमिली आईडी कार्ड आवश्यक कर दिया गया है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है, जिसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी।
हरियाणा फैमिली आईडी के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने विस्तारपूर्वक फैमिली आईडी बनवाने की प्रक्रिया और उसमें आ रही समस्याओं के निदान को लेकर जानकारी साझा की। वैशाली शर्मा ने बताया कि हरियाणा फैमिली कार्ड बनवाने के लिए कुछ पात्रता सरकार की ओर से निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार फैमिली आईडी बनवाने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का मूल/स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
आवेदक के पास उसके स्थाई/मूल पते का कोई प्रमाण हो। आपको बता दें कि सरकार ने आवेदकों को दो वर्गों में विभक्त किया है। एक स्थाई रूप से राज्य में रहने वाले आवदेक एवं दूसरे अस्थाई रूप से राज्य में रहने वाले आवेदक। स्थाई आवेदकों की 8 अंकों की आईडी बनाई जाती है, जबकि टेंपरेरी राज्य में रहने वालों की 9 अंकों की।
सभी परिवार के आधार कार्ड, सभी के वोटर कार्ड (जिनके हैं), सभी के खाता नंबर (जिनके हैं), मुखिया का पैन कार्ड, दसवीं का प्रमाण पत्र (जिनके पास है), जन्म प्रमाण पत्र (जिनके है), आवेदक की वोटर आईडी, पैन कार्ड अथवा राशन कार्ड, आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का अपडेटेड आधार कार्ड, आवेदक यदि शादीशुदा है तो उसके मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी, आवेदक के परिवार के सभी लोगों की ताजा फोटो, आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी।
ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे जन सेवा केंद्र हैं। इन्हें कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के नाम से भी पुकारा जाता है। आप अपने नजदीकी किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर फैमिली आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे। जिसके पश्चात आप की फैमिली आईडी कार्ड के लिए जन सेवा केंद्र एजेंट द्वारा आवेदन कर दिया जाएगा। आवेदन करने के 7 दिनों के अंदर आप जन सेवा केंद्र पर वापस जाकर अपना फैमिली आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपकी फैमिली आइडी में इनकम गलत है तो आप सीएससी सेंटर से ठीक करा सकते हैं अगर वहां पर ठीक नहीं होती तो आपको अपने पहचान पत्र व इनकम सर्टिफिकेट के साथ एडीसी/वीडीओ आॅफिस में जाना होगा। जिसके बाद आपकी फैमिली आईडी इनकम ठीक हो सकती है।
अगर आपके परिवार में इनकम 1 लाख 80 हजार से कम है और आपका परिवार पहचान पत्र नहीं बना तो आप कई योजनाओं से वंचित रह सकते हैं जैसे- बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली, विवाह शगुन योजना, राशन आवंटन, नए बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण) बेरोजगारी भत्ता, सक्षम योजना।
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