India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sirsa Misdeed Case : सिरसा में 8 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के दोषी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को 20 साल कैद व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे दिया था। आरोपी के खिलाफ रानियां थाना पुलिस ने फरवरी 2022 को अभियोग दर्ज किया था। पुलिस को दर्ज कराए बयान में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया था कि उसका पुत्र पहली कक्षा में पढ़ता है। दो फरवरी 2022 को उसका पुत्र गांव के क्रिकेट मैदान में मैच देखने गया था। शाम साढ़े पांच बजे तक वह वापस नहीं आया।
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इसके बाद घरवाले उसकी तलाश करने चले गए। पिता ने पुलिस को बताया कि तलाश करते हुए घरवाले स्कूल गेट के पास पहुंचे तो उसका बेटा गांव के रहने वाले रिंकू नामक युवक के साथ दिखाई दिया। घरवालों को देखकर रिंकू उसके बेटे को छोड़कर भाग गया। इसके बाद पिता अपने पुत्र को लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसके पुत्र के पेट में दर्द होने लगा।
बच्चे ने घरवालों को बताया कि रिंकू ने उसके साथ कुकर्म किया है। इसके बाद घरवाले बच्चे को लेकर सिरसा सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराने के बाद आरोपी रिंकू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने रिंकू को 20 साल कैद की सजा सुना दी।
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