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Panipat News : फास्ट्रैक कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को सुनाई 10 साल की सजा 50 हजार जुर्माना

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat News : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की फास्ट्रैक कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार का जुर्माना भी किया गया है। जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 13-17 थाना क्षेत्र के की एक कॉलोनी निवासी महिला ने 19 अक्तूबर 2022 को बताया था कि वह तीन बच्चों की मां है। उसकी एक बेटी कक्षा सातवीं में पढ़ती है। उसकी बेटी को विजय नगर निवासी अभिनव अपने साथ एक होटल के कमरे पर लेकर आया था।

Panipat News : धमकी दी थी कि साथ नहीं चलेगी तो वह उसकी मां व भाई को जान से मार देगा

अभिनव ने उसकी बेटी को धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं चलेगी तो वह उसकी मां व भाई को जान से मार देगा। अभिनव ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया और इसके बाद उसे उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया था। उसकी बेटी ने किसी तरह हिम्मत कर उसको आपबीती बताई। मां ने इसकी शिकायत महिला थाना पुलिस को दी थी। बाद में जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

जुर्माना न देने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी

वहीं मामला तभी से अदालत में चल रहा था। जहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रैक कोर्ट ने आरोपी अभिनव को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। इस मामले में अदालत में 13 गवाहों की गवाही करवाई गई।

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Anurekha Lambra

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