इंडिया न्यूज, Haryana News : हरियाणा के फतेहाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने दसवीं की छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए अपराधी अमृतपाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गयी। अपराधी पर अदालत ने सात हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपराधी अमृतपाल को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त अमृतपाल को 20 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फतेहाबाद जिले की गांव निवासी पीड़िता की मां ने 17 सितंबर 2021 को रतिया सदर पुलिस को दी गयी कंप्लेंट में बताया कि उसकी 16 साल की बेटी कक्षा दसवीं में सरकारी स्कूल में पढ़ती है। 12 अगस्त 2021 को वह सुबह स्कूल जा रही थी। इस दौरान पंजाब जिला मानसा के गांव जटनाकलां का रहने वाला दोषी अमृतपाल आया। उसने मेरी बेटी को कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठ जा वह उसे स्कूल छोड़ देगा।
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लड़की के बार बार मना करने के बाद भी उसने मेरी बेटी को बहला फुसला लिया और अपने साथ पंजाब ले गया और वहाँ ले जाकर खेतों में लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वह मेरी लड़की को गांव छोड़ने आ रहा था, तभी मेरी ननद का लड़का बाजार में मिल गया। उससे अमृतपाल से कहा की आज लड़की का पेपर था और इसे घर क्यों लेकर जा रहा है।
वह लड़की को वही छोड़कर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में अमृतपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 364 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपराधी अमृतपाल को दोषी ठहराया। अदालत ने अपराधी अमृतपाल को 20 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
धारा 164 के तहत जब पीड़िता ने बयान दिए तो उसने बताया कि 12 अगस्त 2021 को वह अपने स्कूल जा रही थी। उसे रास्ते में अमृतपाल मिल गया। पीड़िता ने बताया कि अमृतपाल की उसकी बहन के साथ शादी की बात चल रही थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोषी जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठाकर ले गया और खेतों में ले जाकर उससे दुष्कर्म किये।
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