India News Haryana (इंडिया न्यूज), Fire Crackers Ban: अक्टूबर में त्यौहारी सीजन चल रहा है और बाजारों में भी विशष रौनक नजर आ रही। इसी बीच खुशी के इस आगमन पर पटाखे जलाने के कारण वायु की गुणवत्ता काफी खराब हालत में पहुंच जाती है जिस कारण दमे के रोगियों के लिए तो यह और भी परेशानी बन जाती है। इसी कारण अब रोहतक में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2021 में दिए गए आदेशों और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जी हां, रोहतक के जिलाधीश अजय कुमार ने जिले की सीमा में पटाखों के जलाने, उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि हरित पटाखे भी सीमित मात्रा में जला सकेंगे। आदेश 22 अक्तूबर से 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।
इतना ही नहीं, हरित पटाखों के उपयोग के लिए भी सख्त समय-सीमा तय की गई है। दीपावली और गुरुपर्व जैसे पर्व पर ग्रीन पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जला सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए यह समय रात्रि 11:55 से अगले दिन 12:30 बजे तक तय किया गया है।