India News Haryana (इंडिया न्यूज), Fire Crackers: हरियाणा में दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि इस दौरान बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और जलाने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। दिवाली और गुरु पर्व के अवसर पर ग्रीन पटाखे रात आठ से दस बजे तक चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा, क्रिसमस से एक दिन पहले रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकती है।
चंडीगढ़ में भी केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है। यहां 96 अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं और शहर में 12 जगहों पर पटाखों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनका संचालन 29 अक्टूबर से शुरू होगा। झज्जर जिले में भी वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 31 जनवरी तक बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है।
यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस तरह की पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि पटाखों के जलाने से वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस साल दिवाली पर पटाखों का जलाना एक नियंत्रित प्रक्रिया होगी, जिससे न केवल सुरक्षा बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
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