India News Haryana (इंडिया न्यूज), Nuh Crime : प्रदेश की नूंह जिला कोर्ट ने 7 साल पहले पुलिस पर फायरिंग और सरकारी पिस्टल लूटने के मामले में 4 सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 15 साल 3 माह की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, चारों दोषियों पर 27,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों में ताहिर उर्फ छोटा, शरीफ, खुर्शीद (सभी निवासी कांगरका, थाना तावडू) को धारा-392 के तहत सबसे अधिक 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसके चलते दोषियों को अधिकतम 7 साल की कैद भुगतनी होगी।
आपको जानकारी दे दें कि 12 जनवरी, 2018 को तावडू थाने में उप-निरीक्षक भगत सिंह की शिकायत पर 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग, सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और सरकारी पिस्टल लूटने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सब-इंस्पेक्टर भगत सिंह ने बताया कि वह सीआईए नूंह में तैनात थे और अन्य कर्मचारियों के साथ तावडू बाईपास पर अपराधियों की तलाश में थे। उन्हें सूचना मिली कि धारा 302 के आरोपी जाकिर निवासी कांगरका अपने घर में छिपा है।
पुलिस टीम तुरंत जाकिर के घर पहुंची तो उसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे काबू किया, लेकिन जाकिर के शोर मचाने पर उसके भाइयों खुर्शीद, शरीफ और ताहिर उर्फ छोटा ने उसे छुड़ा लिया। आरोपियों ने पुलिस पर देशी पिस्तौल से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। इस दौरान आरोपियों ने सरकारी पिस्टल और 6 जिंदा राउंड लूट लिए।
मामले की सुनवाई के बाद नूंह जिला कोर्ट ने चारों भाइयों को दोषी पाया और 15 साल 3 माह की सजा सुनाई। कोर्ट ने 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे भरने में विफल रहने पर अतिरिक्त 4 महीने 10 दिन की सजा भुगतनी होगी।