India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana News: हरियाणा के लिए अब नए नियम लागू हुए हैं। जी हां, अब प्रदेश के सभी शहरों में दो से अधिक मंज़िल वाले आवासीय भवनों में पार्किंग होना ज़रूरी होगा। हालाँकि खुद के इस्तेमाल के मामले में तीन मंज़िला भवन तक स्टिलट पार्किंग से छूट दी जाएगी। वहीं चार मंज़िला सभी भवनों में स्टिलट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे इसमें अलग अलग फ़्लैट बेचे गए हो या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक व्यक्ति के पास हो।
अक्सर ऐसा होता है पार्किंग न होने के कारण हरियाणा में लोग गलियों और इलाके में अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। जिसके कारण कई तरह की समस्या उत्पन्न होती हैं। शहरों में वाहनों की पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर ओर ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड 2017 मैं बदलाव की तैयारी कर ली है।
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इस मामले पर सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से एक फ़रवरी तक आपत्तियां और सुझाव माँगे गए हैं। इसके बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। नियम लागू होते ही सभी को निर्देश दिए जाएंगे कि गलियों में गाड़ियां खड़ी करना नियम के खिलाफ होगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। पार्किंग में ही वाहनों को खड़ा किया जाएगा।
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