India News (इंडिया न्यूज़), Air Hostess Suicide Case, चंडीगढ़ : गोपाल कांडा के बारे में एक बड़ा समाचार सामने आया है कि गीतिका शर्मा सुसाइड केस में राउज एवेन्यू की एक सेशन कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। बता दें कि 2012 के एक केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनकी एक कर्मचारी अरुणा चड्ढा आरोपी थे।
मालूम रहे कि कांडा की एयरलाइंस कंपनी एमडीएलआर में एयर होस्टेस रही गीतिका ने 5 अगस्त, 2012 का वह दिन जिस समय गीतिका ने अशोक विहार स्थित अपने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट में बरामद किया था जिसमें गोपाल कांडा और उनकी सीनियर मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया गया था। इतना ही नहीं गीतिका की मौत के 6 माह बाद की गीतिकाकी मां अनुराधा शर्मा ने भी कथित तौर पर सुसाइड कर लिया था।
गोपाल कांडा को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक तरीके से धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोपी माना गया था। निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ रेप (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, इतना ही नहीं इस मामले मेें कांडा को 18 माह तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी।
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