India News (इंडिया न्यूज़), Guidelines Issued By Election Commission : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो और रैलियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा।
Guidelines Issued By Election Commission : रोड शो के समय आधी सड़क पर आवाजाही की अनुमति होगी
सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो के समय आधी सड़क पर आवाजाही की अनुमति होगी। रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। इस दौरान पटाखे फोड़ने व हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
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