इंडिया न्यूज, Haryana News (Gurdwara Management Act 2014) : देश की शीर्ष कोर्ट सुप्रीमकोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा सरकार की ओर से 2014 में बनाए गए गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम को सही करार दिया है। जस्टिस हेमंत और जस्टिस विक्रम की पीठ ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया और एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
मालूम रहे कि हरियाणा सरकार ने इस एक्ट के तहत प्रदेश में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक अलग समिति गठित की थी। इससे पहले तक हरियाणा के सभी बड़े गुरुद्वारों का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अंडर था। इस एक्ट के जरिये सरकार ने अलग कमेटी बना दी जो प्रदेश के सभी गुरुद्वारों की देख-रेख कर रही है। लेकिन अलग गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट के विरोध में कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे।
यह भी बता दें कि वर्ष 2014 में एसजीपीसी के मेंबर हरभजन सिंह (SGPC member Harbhajan Singh) ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में हरियाणा सरकार की ओर से बनाए गए एक्ट की वैधता को चुनौती दी थी। लगभग 8 साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने अपने फैसले में इस याचिका को खारिज कर दिया।
यह भी पढ़ें : Covid 19 in India : कोरोना केसों में गिरावट, आज इतने केस
यह भी पढ़ें : Nagaur Court Firing : हरियाणा के गैंगस्टर को नागौर कोर्ट परिसर में गोलियों से भूना
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kalka MLA Shakti Rani Sharma : कालका विधायक शक्ति रानी…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Bhupinder Singh Hooda : भाजपा की नई सरकार के कामकाज…
दहेज में 80 लाख सहित अन्य सामान मांगने को लेकर वर्ष 2023 में हुई थी…
पुलिस द्वारा काटे जा रहे चालानों के बाद लोगों का फूटा गुस्सा पुलिस की गाड़ी…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Huge Fire In Panipat Factory : हरियाणा के जिला पानीपत…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sonipat Sandeep Murder Case : सीआईए वन पुलिस टीम ने…