इंडिया न्यूज, New Delhi: बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई 3 जजों की बेंच ने की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि निचली अदालत यानी बनारस कोर्ट इस मामले पर किसी भी तरह का एक्शन लेने से बचे। कोर्ट ने कहा इस मामले में सुनवाई टाल दें। कल सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि हमने अभी हलफनामा दाखिल नहीं किया है, इसलिए और समय दे दिया जाए वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हुजैफा ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस लोअर कोर्ट में दीवार तोड़ने और वजूखाने को लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि कोई भी एक्शन वाराणसी लोअर कोर्ट से न लिया जाए। वहीं कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग वाली जगह की जो बात कही जा रहे है उसे सुरक्षित किया जाए, मुस्लिमों को किसी भी प्रकार से नमाज पढ़ने से न रोका जाए। सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर लागू नहीं होगा।
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वाराणसी कोर्ट ने 16 अप्रैल को दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की याचिका पर सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया था।
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