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Haryana Air Pollution अगले आदेशों तक बंद रहेंगे स्कूल

• LAST UPDATED : November 18, 2021

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Haryana Air Pollution हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 विभागों को पत्र लिखा कि एनसीआर के जिलों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम 21 नवंबर तक लागू करने की कार्ययोजना बनाने को कहा है। यही आदेश निजी संस्थानों को भी लागू कराने होंगे। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि प्रदूषण से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उधर पॉल्यूशन के कारण स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा गया है। प्रदूषण फैलाने वालों पर भी भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। केवल दिल्ली के 300 किलोमीटर में आने वाले हरियाणा के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस सीएलपी झज्जर प्लांट ही 30 नवंबर तक चलेंगे। गैस आधारित इंडस्ट्री ही एनसीआर में चलेगी।

पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध (Haryana Air Pollution)

एनसीआर के 14 जिलों में 15 वर्षीय पेट्रोल व 10 वर्षीय डीजल वाहनों पर प्रतिबंध बढ़ते प्रदूषण के कारण एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

वाहन होंगे तुरंत इम्पाउंड (Haryana Air Pollution)

निर्देश हैं कि अब डीजल के 10 वर्ष और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन अब सड़क पर चलते कहीं पर भी मिलते हैं तो उन्हें तुरंत इंपाउंड कर दिया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने डीटीओ और पुलिस आदेश जारी करते हुए गुरुग्राम करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक और झज्जर में सख्ती बरतने को कहा है।

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