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Haryana Assembly Election : एमसीएमसी कमेटी की अनुमति से ही उम्मीदवार व राजनीतिक दल विज्ञापन का प्रसारण कर सकेंगे

• LAST UPDATED : September 12, 2024
  • नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Election : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार व राजनीतिक दल विज्ञापन का प्रसारण एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना नहीं कर सकेंगे। आयोग के नियमों की अवहेलना करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पंकज अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव को लेकर सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया हुआ है। यह कमेटी चुनाव से सम्बंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति देगी और पेड न्यूज पर नजर भी रखेगी।

Haryana Assembly Election : शिकायत का 100 मिनट के अंदर निपटान किया जा रहा

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सी-विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायत का 100 मिनट के अंदर निपटान किया जा रहा है। इस ऐप पर ऑडियो, वीडियो के साथ-साथ फोटो को भी अपलोड करने की सुविधा है। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सजगता का ही परिणाम है कि हरियाणा में 16 अगस्त से 09 सितम्बर, 2024 तक 4573 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 4264 सही मिली हैं और इन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

कोई भी दे सकता है शिकायत

पंकज अग्रवाल ने बताया कि इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायत दे सकता है। ऐप पर चुनाव के दौरान किसी भी समय शिकायत दर्ज की जा सकती है। चुनाव में सभी अधिकारी इस सी-विजिल से जुड़कर चुनाव की गतिविधियों पर नजर रखें हुए हैं।

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