India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Election: हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रिंटिंग प्रेस वालों को कोई भी सामग्री छापने से पहले भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस मालिक एवं प्रिंटरज प्रत्येक छपाई की सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर अपना पूरा पता प्रिंटिंग प्रेस सहित मुद्रित करेंगे। छपाई के संबंध में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, प्रिंटरज, पब्लिशर्ज को निर्धारित प्रपत्र एक व दो छपाई से संबंधी घोषणा जो कि दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो, जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद जमा करवानी होगी।
उन्होंने बताया कि सभी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, प्रिंटरज, पब्लिशर्ज उन द्वारा मुद्रिक की गई सामग्री की चार-चार प्रतियां उपर वर्णित निर्धारित घोषणा प्रपत्र एक व दो के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद जमा करवाएंगे। ऐसे कोई छपाई दस्तावेज किसी के धर्म जाति समाज भाषा या चरित्र हनन का प्रकाशन हो गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपाई करवाकर ऐसी सामग्री जारी करने वाले के विरुद्ध जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
Anil Vij का राहुल पर पलटवार “राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में कोई जानकारी नहीं”
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Road Accident : देर शाम को डिकाडला रोड पर एक सीड्स…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat Crime News : पानीपत शहर की जगजीवन राम कॉलोनी स्थित…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Nayab Singh Saini : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी…
श्री विश्वकर्मा पांचाल सभा एवं अन्य संगठनों द्वारा किया गया स्वागत India News Haryana (इंडिया…
हरियाणा की संस्कृति की दिव्यता और भव्यता को उजागर कर रहा युवा महोत्सव : गौरव…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Six Year Old Girl Murdered : पंचकूला जिला के गांव…