India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Polls : जींद में मतदान के लिए यदि मतदाता के पास किन्हीं कारणों से अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह अन्य 12 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र पीठासीन अधिकारी को दिखाकर अपना वोट डाल सकता है, लेकिन मतदान के लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। मालूम रहे कि विधानसभा आम चुनाव के लिए शनिवार मतदान होगा। इस दिन सुबह 7 से सायं 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं।
1. आधार कार्ड।
2. मनरेगा जॉब कार्ड।
3. ड्राइविंग लाइसेंस।
4. पैन कार्ड।
5. भारतीय पासपोर्ट।
6. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज।
7. केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
8. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
10. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
11. सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र।
12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं एनआरआई को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट।
सभी मतदाताओं से आह्वान है कि मतदान दिवस को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाएं और अपने विवेक के आधार पर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। सभी मतदाता 5 अक्टूबर शनिवार को अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान जरूर करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके।
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