इंडिया न्यूज, Haryana Assembly Winter Session : मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने कहा कि नई पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। पंचायती राज संस्थाओं को जो भी ग्रांट-इन-एड दी जाती है, उसे खर्च करने का अधिकारी इन्हीं संस्थाओं का है। उन्होंने कहा कि पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम को भी और अधिक स्वायतता दी जाएगी। अब सरपंच 2 लाख तक के कार्य कोटेशन आधार पर अपने स्तर पर करवा सकेंगे।
2 लाख से अधिक के कार्यों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर टेंडर के माध्यम से होंगे। अब नई व्यवस्था के तहत उपमंडल स्तर पर 2 लाख से 25 लाख तक के कार्य एसडीओ ही अप्रूव कर सकेगा और सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद के चेयरमैन इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। पहले कार्यों की अप्रूवल की फाइलें मुख्यालय स्तर तक आती थी, अब स्थानीय स्तर पर ही सब अप्रूवल मिलेंगी। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अपना जवाब दे रहे थे।
मनोहर लाल ने कहा कि इस प्रकार 25 लाख से 1 करोड़ तक के कार्यों की तकनीकि सेंक्शन एक्शियन करेगा और अप्रूवल सीईओ, जिला परिषद देगा। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकि सेंक्शन अधिक्षक अभियंता करेगा और अप्रूवल निदेशक, पंचायत देगा। 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य की तकनीकि सेंक्शन ईआईसी या चीफ इंजीनियर करेगा और अप्रूवल प्रशासनिक सचिव करेंगे।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कुल 4 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए विधेयकों में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक, 2022, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 तथा हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 तथा हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022 शामिल हैं।