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Haryana Budget Session 2024 : हरियाणा में हुक्का बार पर पूर्णत: पाबंदी, विधेयक पारित

• LAST UPDATED : February 27, 2024
  • ‘गांव-चौपालों पर कोई प्रतिबंध नहीं’

India News (इंडिया न्यूज़), Haryana Budget Session 2024, चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा सत्र में कल एक विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत प्रदेश में होटल-भोजनालयों समेत किसी भी जगह पर ग्राहकों को हुक्का परोसने और हुक्का बार खोलने की इजाजत नहीं होगी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा ने मंजूरी दी। इस बारे में गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था।

वहीं अगर कोई होटल संचालक नियमों की अवहेलना कर फ्लेवर्ड हुक्का परोसता है तो उस होटल-रेस्टोरेंट मालिक को 5 वर्ष तक की सजा और 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि हरियाणा के गांवों के चौपालों में गुड़गुड़ाए जाने वाले परंपरागत हुक्कों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।

इसलिए किया हुक्के पर बैन

सरकार की ओर से हुक्के पर इसलिए बैन लगाया गया है क्योंकि कई बार सामने आया है कि हुक्का बार में जड़ी-बूटियों के नाम पर निकोटिन युक्त तंबाकू के साथ प्रतिबंधित नशीली दवाएं परोसी जाती हैं, जो धुएं और पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है जो न जाने कितनी ही बीमारियों को न्यौता देती हैं। वहीं धूम्रपान का धुआं केवल पीने वालों को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालता है, इसीलिए इस पर कानून बनाने की जरूरत पड़ी।

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