इंडिया न्यूज, Haryana News (Haryana Land Pooling Policy-2022 Approved) : मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana CM Manohar Lal) की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana Cabinet Meeting) में हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति प्रमुख शहरीकरण और औद्योगीकरण उद्देश्यों के लिए लैंडबैंक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चूंकि भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार होंगे, इसलिए नीति का उद्देश्य भूमि के आवंटन को रिक्त भूमि (रॉ लैंड) की लागत से जोड़कर उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि नीति में विभिन्न चरणों में समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षित की जा सके और समयबद्ध तरीके से भूमि विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास सहित नियोजित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना और उक्त विकास में भागीदार बनने के इच्छुक भूमि मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से भूमि प्राप्त करना है।
उन्होंने बताया कि इस नीति का उद्देश्य हरियाणा अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध के प्रावधानों के अनियमित विकास अधिनियम, 1963 के तहत राज्य सरकार द्वारा पब्लिशड डेवेलपमेंट प्लान के निर्धारित क्षेत्र के भीतर एक सेक्टर या उसके हिस्से के विकास के लिए भूमि के पूलिंग हेतु एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र विकसित करना है।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में द हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2022 की स्वीकृति के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत उचित मूल्य की दुकान जारी करने के लिए 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस कम से कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिए दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए एक गांव को एक ईकाई के रूप में माना जाएगा।
गांव के 300 से कम राशन कार्ड के लिए भी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान पर विक्रय यंत्र बिंदु के माध्यम से पीडीएस के तहत बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने का हकदार होगा। राशन दुकान की सेवाओं को आनलाइन या अन्य तंत्र के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
बैठक में सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के परिवारों/दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में संशोधित नीति/निदेर्शों को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री की 21 अक्टूबर, 2021 की घोषणा के अनुसार, हरियाणा ने सशस्त्र बल (सेना, नौसेना और वायु सेना) जो युद्ध/आप्रेशनल क्षेत्र में, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में मारे गए/दिव्यांग कर्मियों के लिए निशक्तता के आधार पर अनुग्रह अनुदान की दरों में वृद्धि की है।
संशोधित दरों के अनुसार, दिव्यांग सशस्त्र बलों को 75 प्रतिशत या अधिक निशक्तता के मामले में 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इससे पूर्व यह राशि 15 लाख रुपए थी। इसी प्रकार, 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 25 लाख रुपए तथा 25 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 15 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि क्रमश: 10 लाख और 5 लाख रुपए थी।
हरियाणा में वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की जुर्माना (पैनल्टी) दरों को युक्तिसंगत और संशोधित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, वाहन मालिक या वह व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में वाहन है, उनके द्वारा निर्धारित समय में मोटर वाहन के संबंध में देय कर भुगतान नहीं किया गया है, तो देय कर के भुगतान के अलावा वे देय कर पर 3 प्रतिशत प्रति माह की दर से पैनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
वर्तमान में मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर प्रत्येक दिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पैनल्टी, जोकि 15 प्रतिशत प्रति माह बनता है, तथा पैनल्टी पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। कर प्रशासन को तर्कसंगत, सरल और कुशल बनाने के लिए यह पाया गया कि जुमार्ने की दर अधिक है और बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।
मंत्रिमंडल की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और किफायती आवास परियोजनाओं का लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने दीन दयाल जन आवास योजना – अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी, 2016 में 50 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र को फ्रीज करने के प्रावधान को हटा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दीन दयाल जन आवास योजना- अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।
परियोजना के पूरा होने में किसी भी संभावित चूक के विरुद्ध सुरक्षा के मामले में, अब कॉलोनाइजर को निदेशक के पक्ष में इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स और ईडीसी के लिए आवश्यक बैंक गारंटी के विरूद्ध 10 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र को कवर करने वाले आवासीय भूखंडों को मोर्टगेज रखना होगा।
संशोधन के अनुसार, कॉलोनी के निवासियों के बड़े पैमाने पर उपयोग और सामुदायिक सुविधा के प्रावधान के लिए डेवलपर को अपनी लागत पर आवश्यकता-आधारित कम्युनिटी साइट के निर्माण के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। इसके अलावा, कॉलोनाइजर को ऐसे सामुदायिक भवन से सदस्यता शुल्क/ फीस जैसे कोई लाभ अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉलोनाइजर को फाइनल कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले कम्युनिटी साइट का ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है।
यह भी पढ़ें: Panipat Toll Plaza से गुजरने वाले वाहन चालकों को करना होगा अतिरिक्त भुगतान