India News (इंडिया न्यूज), Haryana Cabinet Meeting, चंडीगढ़ : हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी।
यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों नामतः हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।
बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के लिए विस्तार के लिए तीन गांवों आसन कलां, बाल जाटान तथा खण्डरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई। आईओसीएल, पानीपत रिफाइनरी आसन कलां गांव की 140 एकड़ 6 कनाल 12 मरला, बाल जाटान गांव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला व खण्डरा गांव की 57 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि को बाजार कीमत 2.20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी। इसके अलावा, आईओसीएल इन गांवों के विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि का भी भुगतान करेगी।
बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से “कम्युनिकेशन एन्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी -2023” में संशोधन को मंजूरी दी है। यह नई पॉलिसी “कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी-2017” की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी।
नए स्वीकृत कार्यक्रम के तहत यदि नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुमति देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो अनुमति दी गई मानी जाएगी। संबंधित जिले के उपायुक्त सभी मंजुरियों के लिए एकमात्र संपर्क व्यक्ति होंगे। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कोई भी दूरसंचार बुनियादी ढांचा और सेवा प्रदाता या संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को बिछाने के लिए लाइसेंस धारी द्वारा विधिवत अधिकृत बुनियादी ढांचा प्रदाता इस नीति के तहत राज्य में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचार स्थापित करने, बिछाने या प्रदान करने के लिए अनुमति लेने के लिए पात्र है।
बैठक में कैंसर रोग की “थर्ड एवं फोर्थ स्टेज” के मरीजों को वित्तीय सहायता देने का भी एक अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र कैंसर रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी, 2024 से 3000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे कैंसर के मरीज, जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपए से कम है, वे पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कैंसर की “थर्ड एवं फोर्थ स्टेज” के मरीजों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। यह योजना हरियाणा राज्य में सभी आयु वर्ग के चरण-3 व 4 कैंसर रोगियों के लिए लागू होगी। इसके तहत कैंसर के गंभीर रोगियों की आवश्यकता, जीवन-यापन के खर्चों, बुनियादी जरूरतों, चिकित्सा व्यय, अप्रत्यक्ष लागत, ओओपीई आदि के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। योजना के तहत रोगी की पात्रता में “बोनफाइएड-रेजिडेंस” की शर्तें मान्य होंगी। इसके अलावा आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
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