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हरियाणा कैबिनेट: 31 एजेंडों पर विचार, अब किसी को वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए आवेदन नहीं देना पड़ेगा: मनोहर लाल

• LAST UPDATED : June 28, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana News: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स व पॉलिसी को मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2022 को हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्ष घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग है, इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी-2022 को पास किया है। मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि 15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत कीमत पर छूट या 6 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत

वहीं बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए नागरिक सेवा केन्द्र (सीएसई), अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बार-बार चक्कर नहीं काटने पडेÞंगे। नई प्रक्रिया के तहत, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान संख्या की आवश्यकता होगी। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा उपलब्ध करवाएगा और विभाग की योजना के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से पूरे विवरण के साथ एक सूची तैयार करेगा। सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और पति या पत्नी की आय एक साथ प्रति वर्ष 2 लाख रुपए से अधिक न हो और जो कम से कम पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी हो।

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति की आयु, उसकी आय की स्थिति, निवास प्रमाण और बैंक खाते के विवरण की जानकारी के बाद हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को और किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि विभाग के संज्ञान में सूचना/सत्यापन की सत्यता के संबंध कोई विशिष्ट तथ्य आता है तो उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा। योजना के तहत व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि द्वारा इच्छित लाभार्थियों से संपर्क करेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई अन्य पेंशन नहीं ले रहा। अपेक्षित लाभार्थियों की सहमति एवं पूछताछ करने उपरांत जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर लाभार्थियों के पक्ष में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की आॅनलाइन स्वीकृति प्रदान करेगा और विशिष्ट पेंशन पहचान संख्या अंकित की जाएगी। इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों को सीएसई/अंत्योदय केंद्र या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी असुविधा के उनके घर द्वार पर ही पात्रता की स्वीकृति मिल जाएगी। यह नई प्रक्रिया 31 मार्च, 2022 को पायलट आधार पर शुरू की गई है और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन करने की पुरानी प्रक्रिया को 25 अप्रैल, 2022 से रोक दिया गया था।

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