Haryana Child Care Leave Amendment : प्रदेश में एकल पुरुष कर्मचारी ले सकेंगे चाइल्ड केयर लीव

इंडिया न्यूज, Haryana (Haryana Child Care Leave Amendment) : हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नित नई-नई स्कीम लॉन्च कर उन्हें राहत दे रही है। हरियाणा में अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (विधुर या तलाकशुदा) भी 2 वर्ष की बाल देखभाल अवकाश (CCL) ले सकेंगे। आपको जानकारी दे दें कि वह अपनी पूरी नौकरी में 730 दिनों तक की छुट्टी ले सकेंगे। वहीं दिव्यांग बच्चों की देखभाल के मामले में आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हरियाणा सरकार की 2022 में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया था, अब वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

23 फरवरी से मिलेगा लाभ

इस बारे में हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कहा गया कि पात्र कर्मचारियों को 23 फरवरी, 2023 से इसका लाभ मिल सकेगा। केंद्र की तरह ही हरियाणा सरकार भी अब अपने कर्मचारियों को राहत देगी।

मालूम रहे कि अभी तक चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारियों को ही मिल रही थी लेकिन दिसंबर 2022 में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन किया गया जिसकी अब मंजूरी मिल गई है। अब पात्र सिंगल पुरुष कर्मचारी भी लाभ ले सकेंगे।

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Amit Sood

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