इंडिया न्यूज, Haryana (Haryana CM Review Meeting) : हरियाणा सरकार द्वारा सख्त फैसला लिया गया है, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर (DC), पुलिस अधीक्षक (SP) और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) SDO (CIVIL) बिना बताए जिला नहीं छोड़ पाएंगे। अगर उन्होंने बाहर जाना है तो उन्हें पूर्व में सूचित करना पड़ेगा।
वहीं मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार उक्त नियमों में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरतापूर्वक लेगी। किसी भी चूक में दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब प्रदेश सरकार राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर हो गई है। वहीं कुछ दिनों पहले जिलों में अफसरों के मौजूद न रहने की भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। वहीं इस निर्णय को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
वहीं सीएम का कहना है कि अधिकारियों को अब हर रोज 2 घंटे ( सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक) लोगों की शिकायतें सुननी पड़ेंगी। वहीं सीएम ने सरकार की कई योजनाएं जैसे मेरी फसल मेरा ब्योरा, परिवार पहचान पत्र (PPP) और स्वामित्व योजना पर भी अधिकारियों के साथ खुलकर चर्चा की।
मालूम रहे कि गत दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी करने के निर्देश दे चुके हैं। अधिकारियों द्वारा उक्त गिरदावरी के कार्य को 15 अप्रैल तक निपटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मई में खराब फसल का मुआवजा बांटने का काम हो पूरा हो चुका है।
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