इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Haryana Covid Guidelines कोरोना के नित नए बढ़ते केसों को देखकर हरियाणा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में सख्तियां की गई हैं। बता दें कि कोविड-19 के कारण उपयुक्त व्यवहार न अपनाने पर अब जुर्माने के अलावा अब संस्थागत जुर्माना भी लगेगा। सरकार के आदेश हैं कि अगर किसी भी तरह की बड़ी दुकान, सिनेमा हॉल, माल, होटल या अन्य स्थान पर सरकार की ओर से हिदायतों की पालना नहीं होगी तो उस संस्थान पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सभी सार्वजनिक स्थानों पर केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क की तर्ज पर जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया होगा, उन्हें भी 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत अब सभी सार्वजनिक जगहों के प्रवेश द्वार पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाकर ही अंदर जाने दिया जाएगा। यह जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी कि वह केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ही अंदर जाने दे। नागरिकों को टीकाकरण सर्टिफिकेट अपने मोबाइल या प्रिंटआउट की कॉपी मौका स्थल पर दिखाना होगी। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने या कोविड-19 उचित व्यवहार का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है।
सरकार का साफ कहना है कि जुर्माने का भुगतान न करने तथा बड़ा उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे में सभी स्थानों पर नियमों की पालना सुनिश्चित करना संबंधित संस्थान के मालिक की होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी, आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच बंद रहेंगे।
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