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Haryana Dog Policy : प्रदेश में कुत्ता पालने के लिए अब लाइसेंस जरूरी, सार्वजनिक स्थल पर मुखोटा भी पहनाना अनिवार्य

• LAST UPDATED : October 27, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana Dog Policy : हरियाणा सरकार ने आज एक नया फैसला लिया है, जिसके चलते अब डॉग लवर्स (Dog Lovers) को नए नियम अपनाने होंगे। जी हां, फैसले के तहत अब राज्य में लोग घर में केवल एक ही कुत्ता पाल सकेंगे।

बाकायदा इसके लिए उन्हें लाइसेंस भी लेना होगा, नहीं तो वे कुत्ता घर में नहीं पाल सकेंगे। नए नियम के तहत ही अगर आप कुत्ते को कहीं सार्वजनिक स्थान पर घुमाने या बाहर ले जा रहे हैं तो उन्हें मुखौटा पहनाना जरूरी होगा, ताकि वह किसी को भी काट न सके।

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

सरकार के फरमान के तहत अगर आपने कुत्ता पालना है तो सरल पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा। तदोपरांत संबंधित विभाग के अधिकारी पंजीकरण कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

Haryana Dog Policy

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हरियाणा में रोजाना डॉग बाइट्स की 20 घटनाएं

एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में प्रतिदिन 20 के करीब डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। यहा औसतन 100 से अधिक मामले कुत्तों के काटने आ रहे हैं। इसी कारण सख्त फैसला लेना पड़ा है।

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अवहेलना करने पर 5000 जुर्माना और कैद का प्रावधान

वहीं अगर कोई व्यक्ति कुत्तों को पालने के लिए सरकार के उक्त नियमों की अवहेलना करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। वहीं सरकार के सख्त नियमों के तहत नियम नहीं माने तो व्यक्ति पर 5,000 रुपए और कैद दोनों का प्रावधान भी करने जा रही है।

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