होम / Haryana Election 2024: ECI ने हरियाणा चुनाव को लेकर की गाइडलाइन जारी, जानें किन बातों की मनाही

Haryana Election 2024: ECI ने हरियाणा चुनाव को लेकर की गाइडलाइन जारी, जानें किन बातों की मनाही

PUBLISHED BY: • LAST UPDATED : October 4, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Election 2024: हरियाणा के इलेक्शन बूथों को लेकर ECI ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार से, राजनितिक पार्टियां बूथों पर पोस्टर और झंडा नहीं लगा सकती है। हरियाणा के (CEO) मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा, आयोग की तरफ से राजनितिक पार्टियां और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं।

निर्देश में क्या कहा

निर्देश में उन्होंने कहा की इलेक्शन बूथ में सिर्फ एक मेज और दो कुर्सियां रखी जा सकती है। धूप से बचाव के लिए 10 फुट लंबा और इतनी ही चौड़ाई का टेंट लगा सकते हैं। कोई भी पोस्टर, झंडा या कोई अन्य प्रचार सामग्री इलेक्शन बूथ पर प्रदर्शित नहीं की जा सकेंगी। इलेक्शन बूथ पर किसी भी तरीके का खाने का सामान बांटने की अनुमति नहीं है, साथ ही भीड़ इकठ्ठा करने की मनाही है।

Hisar News: अज्ञात युवकों ने खड़ी गाड़ी में लगाई आग, पूरी घटना CCTV में कैद

राजनितिक दलों को इलेक्शन बूथ स्थापित करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केंद्रों का नाम और क्रम संख्या बतानी होगी, जहां वो बूथ स्थापित करना चाह रहे हैं, साथ ही वहां के प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास लिखित अनुमति होनी चाहिए। ताकि जब संबंधित चुनाव अधिकारी अनुमति मांगे तो वो कागज दिखाया जा सके।

बूथों को लेकर निर्देश

आयोग के निर्देश के अनुसार, इलेक्शन बूथ सार्वजानिक या निजी संपत्ति पर कब्ज़ा करके नहीं खोला जाएगा। ऐसे बूथों को स्थापित करके चलाने में और लगाने में जो खर्च आएगा, वो उम्मीदवार के चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। ऐसे बूथों का इस्तेमाल सिर्फ मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए करना चाहिए। आयोग के निर्देशानुसार, इन अनौपचारिक पहचान पर्चियों पर उम्मीदवार का नाम, राजनीतिक दल का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं किया जाना चाहिए।

इन बूथों पर तैनात मतदाताओं को किसी भी तरह से रोकने या परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे बूथ पर तैनात किए जाने के लिए व्यक्ति उसी मतदान बूथ का मतदाता होना चाहिए। उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे मतदान केंद्रों पर आपराधिक मामले में शामिल किसी व्यक्ति को तैनात न करें।

Haryana Election: क्या जुलाना में विनेश फोगाट लेंगी 15 साल की हार का बदला? जानें पूरा समीकरण

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT