इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Haryana Government Decision हरियाणा सरकार ने राहत देते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा (Pandemic alert safe haryana) की अवधि जहां 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, वहीं इसके साथ ही दुकानों व मॉल खोलने में भी एक घंटे की और छूट दी गई है। प्रदेश में लोग अब दुकान व मॉल 28 जनवरी से 6 बजे की बजाय 7 बजे तक खोल सकेंगे, वहीं पहले की तरह कोविड नियम जारी रहेंगे।
वहीं जारी गाइडलाइन के अनुसार जरूरी वस्तुओं दूध डायरी और दवाई की दुकानों को पहले की तरह ही छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रदेश में पहले की तरह जारी रहेगा। इस बारे में जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से दी गई।
सरकार ने वहीं स्कूलों को खोलने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी 11वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक फरवरी से स्कूल खुलेंगे। सरकार के साफ निर्देश हैं जो बच्चे एक डोज लगवा चुके हैं, उनकों ही प्रवेश मिल सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा व बच्चों के टीकाकरण की प्रगति जानने के बाद स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है।
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