India News (इंडिया न्यूज), Haryana Government, चंडीगढ़ : हरियाणा की सड़काें पर शव रखकर अब प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। जी हां, इसके लिए प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर शव के साथ विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 तैयार किया जाएगा। इसमें शव के साथ प्रदर्शन करने पर सजा के साथ जुर्माने का भीेे प्रावधान होगा।
बता दें कि इस कानून को शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। अक्सर सामने आता है कि विभिन्न जिलों में शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया जाता है जिससे जाम के कारण आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बिल के मुताबिक विरोध प्रदर्शन की स्थिति में परिजनों को शव को अपने कब्जे में लेकर उसका समय पर अंतिम संस्कार करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते और शव का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन में करते हैं तो एक साल तक की कारावास की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई संगठन या परिवार से बाहर लोग भी प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान में बिल में किया जाएगा। वहीं अगर परिजन शव नहीं लेते और विरोध प्रदर्शन पर अड़े रहते हैं तो अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी प्रशासन की ही रहेगी। आपको यह भी बता दें कि इस बारे में राजस्थान में पहले ही कानून बन चुका है।
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