इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Government New Corona Guidelines In Haryana : हरियाणा सरकार कोरोना की पाबंदियों से जनता को राहत देने जा रही है। प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस के अनुसार कुछ ढील देते हुए सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही एक फरवरी से 10वीं से 12वीं के स्कूलों के साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों को भी खोलने के आदेश दिए हैं। (Government New Corona Guidelines In Haryanas) सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में नए दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू कराएं।
हरियाणा के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सभी जिलों के डीसी और सक्षम अधिकारियों को पत्र जारी कर बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दिशा-निदेर्शों में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत अब सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
सरकार ने राज्य में शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश भी जारी किए हैं। 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों के साथ अब 1 फरवरी से विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल (केवल 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए), (Government New Corona Guidelines In Haryana) पॉलिटेक्निक, आईटीआईएस, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति है
शिक्षण संस्थानों को कक्षाएं शुरू करने के लिए अपेक्षित सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और उडश्कऊ-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाना होगा। संबंधित संस्थान 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान टीकाकरण की कम से कम पहली खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं।
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए हैं कि वे दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू कराएंगे। उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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