एनजीटी के आदेश के बाद हरियाणा सरकार का फैसला
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़/गुरुग्राम।
Haryana Government’s Decision हरियाणा में अब दस वर्ष से पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का नियम 1 अप्रैल से सख्ती से लागू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने इस फैसले के बारे में बताया कि यह प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार हुआ है।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले चरण में गुरुग्राम में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। वहीं इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने गुरुग्राम में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की और कहा कि 10 मार्च को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑटो डाइवर अपने पुराने ऑटो देकर नए ई-ऑटो के लिए आवेदन कर सकेंगे। Diesel vehicles older than ten years
बता दें कि इन वाहनों पर प्रतिबंध के लिए हरियाणा सरकार पहले भी जागरुकता अभियान चलाती रही है, जबकि राज्य के 14 जिलों रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, जींद और करनाल में ये वाहन पहले ही बैन हो चुके हैं। इस संबंध में पहले भी कई बार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी हैं।
Also Read: Sanjeev Kaushal Statement Today हरियाणा में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगेगी लगाम
Also Read: Omicron BA.2 new Variant दुनिया का पीछा नहीं छोड़ रही कोरोना महामारी
सना खान जो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। पहले अपनी फिल्मी करियर को लेकर चर्चाओं…
हरियाणा विधानसभा चुनाव भी हो गए, सभी मंत्रियों ने अपना पद भी संभाल लिया, शीतकालीन…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat News : समालखा थाना की समालखा चौकी पुलिस टीम ने…
जींद में डीएससी समाज नायब सैनी का करेगा ऐतिहासिक सम्मान समारोह नायब सैनी ने काटा…
25 नवंबर से 1 दिसंबर तक विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी सुनाएंगी कथा राज्यपाल…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Scam In Labour Fund : हरियाणा में बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन…