डॉ रविंद्र मलिक, चंडीगढ़:
Haryana Govt Holidays list of 2022 : हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आगामी कैलेंडर वर्ष 2022 में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और राज्य में सार्वजनिक अवकाशों सम्बन्धी नोटिफिकेशन बीती 16 दिसंबर को जारी की गई है। हालांकि प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और हरियाणा राजभाषा कानून, 1969 के अनुसार प्रदेश सरकार की हर नोटिफिकेशन को मूलत: हिंदी भाषा में जारी करना आवश्यक है। परन्तु उपरोक्त नोटिफिकेशन को केवल अंग्रेजी भाषा में ही जारी किया गया है।
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल के हस्ताक्षर से जारी उपरोक्त नोटिफिकेशन में तीन अनुसूची हैं। पहले अनुसूची में उन सार्वजनिक अवकाशों (पब्लिक हॉलीडेज) की सूची है। जिन दिनों हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले राजकीय (सरकारी) कार्यालय बंद रहेंगे जिन दिनों की संख्या वर्षं में पड़ने वाले सभी शनिवार और रविवार के अलावा 20 है। हालांकि 8 दिनों के पर्व-त्योहारों को इस अनुसूची में सीधे तौर पर शामिल न कर के अलग से दर्शाया गया है क्योंकि वह शनिवार और रविवार को पड़ते हैं।
कर्मचारी 3 अवकाश ले सकता है (Haryana Govt Holidays list of 2022)
दूसरी अनुसूची में ऐसे 13 प्रतिबंधित अवकाशों (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) की सूची है। जिनमे से सरकारी कर्मचारी (आउटसोर्सिंग पालिसी वाले भी) पूरे कैलेंडर वर्ष में कोई भी 3 अवकाश ले सकता है। इनमें से हालांकि 4 ऐसे अवकाश शनिवार- रविवार पड़ते हैं। जिन दिनों हरियाणा के सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं। इस प्रकार शेष 9 दिनों में से ही कर्मचारी 3 दिन ऐसे अवकाश ले सकेंगे। वर्ष 2018 से पहले ऐसे अवकाशों की संख्या 2 ही होती थी।
18 घोषित सार्वजनिक अवकाशों की सूची (Haryana Govt Holidays list of 2022)
तीसरी अनुसूची में राज्य में स्थित न्यायिक कोर्ट्स (अदालतों) को छोड़कर प्रदेश के लिए वर्ष के सभी रविवार के अतिरिक्त 18 घोषित सार्वजनिक अवकाशों की सूची है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम), 1881 की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किये गए हैं। जिन्हे “बैंक हॉलिडे” भी कहा जाता है क्योंकि इन दिनों न केवल प्रदेश के सभी तरह के बैंक बल्कि संगठित व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्थान आदि बंद रहते हैं। हालांकि उपरोक्त 18 सार्वजानिक अवकाशों में से 5 दिन रविवार पड़ता है।
सितम्बर, 2015 में जब मोदी सरकार द्वारा देश में स्थित सभी प्रकार के बैंको में हर माह दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गयी थी, तब भी 1881 कानून की धारा 25 में केंद्र सरकार द्वारा ही गजट नोटिफिकेशन जारी की गयी थी, राज्य सरकारों द्वारा नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी ताज़ा सूची में हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को पब्लिक हॉलिडे के तौर पर शामिल नहीं किया गया है।