India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana New Collector Rate: हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कलेक्टर रेट में वृद्धि का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 31 मार्च 2025 तक नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। इस कदम से राज्यभर में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन लागत में बढ़ोतरी होगी, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जिलों में।
नए आदेश के तहत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल, झज्जर और नूंह जिलों में कलेक्टर रेट में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, चंडीगढ़ की परिधि में स्थित पंचकूला जिले में भी कलेक्टर रेट में इसी तरह की वृद्धि की संभावना है। जबकि अन्य जिलों में मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह फैसला पहले 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
अब, मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है, जिससे नए कलेक्टर रेट्स पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस वृद्धि से खजाने में अधिक राजस्व आएगा, जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। हालांकि, इस निर्णय से आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति को नए रेट पर पंजीकरण कराना होगा। यह बढ़ोतरी राज्य के खजाने के लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन इसे लेकर आम जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं।