India News (इंडिया न्यूज), Haryana Excise Policy : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है और इसे भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी से लाया गया है। यह नई नीति 12 जून 2024 से 11 जून 2025 तक लागू रहेगी। वहीं 27 मई से शराब ठेकों की नीलामी शुरू हो जाएगी।
इस नीति के अनुमोदन के साथ ही विभाग अब अगले वर्ष के लिए खुदरा दुकानों के आवंटन के लिए ई-नीलामी शुरू करेगा। नीलामी 27 मई, 2024 से शुरू होगी। नई नीति में खुदरा एल-2/एल-14ए दुकानों की अधिकतम संख्या पहले की तरह समान रहेगी। 2024-25 के लिए आईएमएफएल का अधिकतम मूल कोटा 700 लाख प्रूफ लीटर और देशी शराब का अधिकतम मूल कोटा 1200 लाख प्रूफ लीटर होगा।
आईएमएफएल और देशी शराब के लिए 2023-24 में शुरू की गई क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को आयातित विदेशी शराब पर भी लागू किया जाएगा। कारोबार को सुचारू बनाने के लिए विभाग द्वारा आयातित शराब ब्रांडों की न्यूनतम खुदरा बिक्री कीमतें तय की जाएंगी। 12 जून 2024 से शुरू होने वाले अगली नीति वर्ष में आईएमएफएल और देशी शराब पर उत्पाद शुल्क में मामूली वृद्धि होगी। ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड/पीपीपी (परिवार पहचान पत्र), पिछले तीन एसेसमेंट वर्षों की आयकर रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी और उसकी न्यूनतम नेटवर्थ 60 लाख रुपये होनी चाहिए।
बैठक में हरियाणा पुलिस जिला (सामान्य कैडर) में भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस कार्मिकों का विलय) नियम, 2024 को मंजूरी दी गई। नियमों के अनुसार, हेड कांस्टेबल, सी-1 कांस्टेबल और छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल के रैंक वाले भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस कर्मियों को 15 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने तथा प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के बाद जिला पुलिस (सामान्य कैडर) में विलय का विकल्प दिया जाएगा।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा विभिन्न जिलों के लिए हर साल 31 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियन के हेड कांस्टेबल, सी-1 कांस्टेबल और छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल/कांस्टेबलों में से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधिसूचित की जाएगी। इनमें से जिन कर्मचारियों को जिला पुलिस (सामान्य कैडर) में विलय/ज्वाइनिंग के लिए चुना जाएगा, उनको 3 महीने के लिए एक प्रेरण प्रशिक्षण और जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य होगा और किसी भी परिस्थिति में इससे छूट नहीं दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने माजरा सहकारी बहुउद्देशीय सोसायटी लिमिटेड, माजरा (भालखी) के पक्ष में एम्स के निर्माण के लिए 10 भूमि मालिकों द्वारा 28 एकड़ 04 कनाल 10 मरला भूमि के हस्तांतरण के लिए 79,97,500 रुपये की स्टांप ड्यूटी की छूट और 50,000 रुपये के पंजीकरण शुल्क की छूट को भी मंजूरी प्रदान की।
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