दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट का फैसला : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा

इंडिया न्यूज, Haryana News: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आखिर आज सजा सुना दी गई है। जी हां, दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री की चार संपत्तियां भी अटेच की गई हैं। मालूम रहे कि दिल्ली में गुरुवार को सजा पर वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व सीएम ओपी चौटाला खुद व्हील चेयर पर कोर्ट में पहुंचे थे।

यहां देखें वीडियो : https://fb.watch/dgrNGU6wrt/

21 मई को किया गया था दोषी करार

बात दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को 21 मई को दोषी करार कर दिया था। सीबीआई ने ओपी चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

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ये था पूरा मामला

ज्ञात रहे कि सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई का कहना था कि ओपी चौटाला ने आय से अधिक 6.09 करोड़ की संपत्ति जुटाई हुई है जोकि उनकी आय से कहीं ज्यादा है। हालांकि चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।

3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति हुई थी जब्त

वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। जब्त की गई संपत्तियां पंचकूला, नई दिल्ली व सिरसा में हैं।

जेबीटी घोटाले में भी हुए थे दोषी करार

बता दें कि पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को 2013 में जेबीटी घोटाले में लिप्त पाए गए थे जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया गया था। इस घोटाले में पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब वे तिहाड़ कोर्ट से सजा पूरी कर बाहर आ चुके हैं।

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Amit Sood

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