आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला दोषी करार

इंडिया न्यूज, Haryana News : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला का परेशानियों भरा सफर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उनके खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले का। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आज आय से अधिक संपत्ति के मामले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट 26 मई को सजा सुनाएगी।

ये है पूरा मामला

आज आपको बताते हैं कि सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई का कहना था कि ओपी चौटाला ने आय से अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। यह उनकी आय से कहीं ज्यादा है। हालांकि चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।

जानिए इतने करोड़ की संपत्ति हुई थी जब्त

वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। जब्त की गई संपत्तियां पंचकूला, नई दिल्ली व सिरसा में हैं।

जेबीटी घोटाले में भी हुए थे दोषी करार

बता दें कि पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को 2013 में जेबीटी घोटाले में लिप्त पाए गए थे जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया गया था। इस घोटाले में पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब वे तिहाड़ कोर्ट से सजा पूरी कर बाहर आ चुके हैं।

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Amit Sood

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